हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में नायब सरकार ने लिए अहम फैसले
- By Vinod --
- Friday, 12 Jul, 2024
Nayab government took important decisions in the Haryana cabinet meeting
Nayab government took important decisions in the Haryana cabinet meeting- चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम उठाते हुए आईटी सक्षम युवा योजना-2024 तैयार की है, जिसके तहत पहले चरण में पांच हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
वर्ष 2024-25 के बजट अभिभाषण के दौरान मिशन @ 60,000 के अनुरूप तैयार की गई इस योजना का लक्ष्य गरीब परिवारों के 60,000 युवाओं को रोजगार देना है। इस योजना के तहत, आईटी पृष्ठभूमि वाले युवाओं (स्नातक/स्नातकोत्तर) को रोजगार प्रदान किया जाएगा, जो न्यूनतम 3 महीने की अवधि के लिए हरियाणा आईटी कार्यक्रम (विशेष रूप से डिजाइन किए गए अल्पकालिक पाठ्यक्रम) करेंगे और उसके बाद हरियाणा राज्य में विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों/जिलों/पंजीकृत समितियों/एजेंसियों या निजी संस्थाओं में तैनात किया जायेगा ।
आईटी सक्षम युवा को पहले छह महीनों में 20,000 रुपये का मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा और उसके बाद सातवें महीने से 25,000 रुपये मासिक इंडेंटिंग संस्थाओं द्वारा दिए जाएंगे। यदि किसी आईटी सक्षम युवा को तैनात नहीं किया जा सकेगा तो उस स्थिति में सरकार उसे 10,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देगी। सरकार इन प्रशिक्षित आईटी सक्षम युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने में सुविधा प्रदान करेगी।
इस योजना के तहत हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन), हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचकेसीएल), और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई अन्य एजेंसी कौशल/प्रशिक्षण एजेंसियां होंगी।
शहरों में ईडब्ल्यूएस को मिलेंगे मकान
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लिए नीति को मंजूरी दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नीति के तहत राज्य के उन सभी गरीब परिवारों को आवास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिनके पास या तो शहरी क्षेत्रों में अपना घर नहीं है या वे वर्तमान समय में कच्चे घरों में रहते हैं। शुरुआत में इस योजना के तहत 1 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है।
योजना का पात्र होने के लिए लाभार्थियों के पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) हो व पीपीपी के अनुसार उसकी 1.80 लाख रुपये तक की सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय होनी चाहिए और शहरी क्षेत्र में उनके या उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। नीति में प्रत्येक पात्र परिवार के लिए 1 मरला (30 वर्ग गज) का प्लॉट देने का प्रावधान है, जिससे उन्हें अपना पक्का मकान बनाने की अनुमति मिलेगी। राज्य सरकार सभी के लिए आवास विभाग के माध्यम से आवश्यक भूमि उपलब्ध कराएगी।
मुख्य रूप से इसमें 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को कवर किया जाएगा। जिन्होंने 13 सितंबर 2023 से 19 अक्टूबर 2023 और 5 जनवरी 2024 से 19 जनवरी 2024 तक सभी के लिए आवास विभाग के वेब पोर्टल के माध्यम से किए गए मांग सर्वेक्षण में पंजीकरण कराया है।
पिछले साल लगभग 2.89 लाख आवेदकों ने फ्लैट या प्लॉट की मांग दर्ज की, जिनमें से 1.51 लाख ने प्लॉट और 1.39 लाख ने फ्लैट के लिए आवेदन किया। लाभार्थी मानक डिजाइन के अनुसार आवंटित 30 वर्ग गज के प्लॉट पर 350 वर्ग फीट/425 वर्ग फीट के कारपेट एरिया वाले डुप्लेक्स (दो मंजिला) फ्लैट का निर्माण कर सकते हैं।
कैथल में अमरनाथ गल्र्स कालेज को अपने अधीन लेगी सरकार
हरियाणा सरकार कैथल जिले के गांव सेरधा में स्थित अमरनाथ भगत जयराम गल्र्स कॉलेज का अधिग्रहण करेगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने यह निर्णय उच्च शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए और स्थानीय समुदाय की लगातार मांग को मानते हुए लिया है। यह संस्थान अब अपनी सभी उपलब्ध सुविधाओं के साथ राज्य सरकार के तत्वावधान में काम करेगा।
जयराम विद्यापीठ, सेरधा (कैथल) ने वर्ष 2004 में अमरनाथ भगत जयराम कन्या महाविद्यालय, सेरधा (कैथल) के नाम से महाविद्यालय शुरू किया था। वर्तमान में अमरनाथ भगत जयराम कन्या महाविद्यालय, सेरधा (कैथल) में कला और वाणिज्य संकाय में 294 छात्राएं नामांकित हैं। सेरधा गांव के सभी निवासियों, राजौंद (कैथल) की विभिन्न ग्राम पंचायतों और अमरनाथ भगत जयराम कन्या महाविद्यालय, सेरधा (कैथल) से प्राप्त अनुरोध के मद्देनजर, महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा अपने अधीन लेने का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट की स्वीकृति के अनुसार सोसायटी की भूमि (24 एकड़ 17 मरला) भवन और अन्य परिसंपत्तियों सहित उच्चतर शिक्षा विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएंगी। इसके अलावा, सोसायटी की किसी भी प्रकार की देनदारियों के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। विद्यार्थियों के हित में प्रदेश सरकार वर्तमान में सोसायटी द्वारा संचालित महाविद्यालय को अपने अधीन लेगी, लेकिन अगले शैक्षणिक सत्र से केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों में प्रवेश देगी जो व्यवहार्य और टिकाऊ पाए जाएंगे।
जींद जिले के दो गांव अब उचाना से नरवाना तहसील में होंगे शामिल
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जिला जींद के गांव बडनपुर और सुन्दरपुरा को तहसील उचाना से निकालकर तहसील नरवाना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब इन गांवों की तहसील व उपमंडल मुख्यालय नरवाना होगा।
नूंह के गांव रंगला में बनेगी गौशाला
नूंह जिले की ग्राम पंचायत रंगला खंड तावडू में गौशाला के निर्माण हेतु सरकार बीस साल के लिए जमीन पट्टे पर देगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। जिसके अनुसार गांव में 7 एकड़ 4 कनाल 7 मरला भूमि मातृधारा गोवंश रक्षण एवं संवर्धन ट्रस्ट को 1000-1500 पशुओं की गोशाला बनाने के लिए 20 वर्ष के लिए पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
तय नियम के तहत संबंधित सरपंच और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी गौशाला की प्रबंध समिति या गौशाला के मामलों की देखभाल के लिए गठित किसी समिति के पदेन सदस्य होंगे। वे ये सुनिश्चित करेंगे कि पट्टे के नियमों और शर्तों का पूरी तरह से पालन किया जाए।
हाईकोर्ट के जज भी बन सकेंगे हरियाणा सिख गुरुद्वारा ज्यूडिशियल कमीशन में चेयरमैन
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।
इस संशोधन का उद्देश्य हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के अध्यक्ष की पात्रता मानदंडों में परिवर्तन करना है, ताकि राज्य में सिख गुरुद्वारों और गुरुद्वारा संपत्तियों का अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके। संशोधन के अनुसार अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा ज्यूडिशियल कमीशन में चेयरमैन के पद पर माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति हो सकेगी। इससे पहले, केवल जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ही चेयरमैन पद पर नियुक्त करने का प्रावधान था। इसके अलावा, मौजूदा प्रावधान में चेयरमैन के लिए निर्धारित अधिकतम 65 वर्ष की आयु की सीमा को भी खत्म कर दिया गया है।
एचएसजीपीसी का मतदाता बनने को नहीं देनी होगी फीस
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (वार्ड एवं चुनाव का सीमांकन) नियम, 2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई। पहले मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए 100 रुपये और 500 रुपये के भुगतान का प्रावधान था, जिसे अब हटा दिया गया है।
कांग्रेस राज में आई महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना से छूटे गरीबों को आवास देगी सकरार
हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवास तथा सस्ती दरों पर डïïवेल्लिंग यूनिट उपलब्ध करवाने के उदïदेश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू करने का निर्णय लिया है।
यह निर्णय शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रीमंडल की बैठक में लिया गया है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मुख्य उद्देश्य सतत विकास के तहत ग्रामीणों को किफायती दर पर गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध करवाना है। सरकार इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण को पारदर्शी और योजनाबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध करवाएगी। इससे ग्रामीणों की स्मृद्धि में बढ़ौतरी होगी।
सरकार के इस निर्णय के बाद ऐसे लाभार्थियों को आवास उपलब्ध होगा, जिन्हें महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत पिछले 15 वर्षों में आवासीय प्लाट का कब्जा नहीं मिला। ऐसे लाभार्थियों को सरकार अधिकतम 1 लाख रुपये वित्तीय सहायता या 100 वर्ग गज तक के आवासीय प्लॉट की वास्तविक कीमत, जो भी कम हो मुहैया करवाएगी।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 तक लागू की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ऐसे चिन्हित लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करवाएगा, जिन्हें महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100 वर्ग गज के प्लॉट का कब्जा नहीं दिया गया।
यह योजना ऐसे लाभार्थियों को लाभ सुनिश्चित करेगी, जिन्हें महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत प्लॉट तो आवंटित हुए लेकिन पिछले 15 वर्षों में प्लॉट का कब्जा नहीं मिला। ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से ऐसे चिन्हित लाभार्थियों की सूची जारी की जाएगी।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों और संशोधन के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के लाभार्थियों को चिन्हित करेगा। ऐसे लाभार्थियों की सूची ग्रामीण विकास विभाग मुहैया करवाएगा। इस सूची के आधार पर हाउसिंग फॉर ऑल विभाग लाभार्थियों को अधिकार पत्र जारी करेगा। यह अधिकार पत्र जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा। इन पत्रों पर क्यू आर कोड (विशिष्ट पहचान कोड) अंकित होगा। ऐसे लाभार्थियों का डाटा व अधिकार पत्र की जानकारी राजस्व विभाग के साथ सांझा की जाएगी।